खरगोन: 01 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन स्थित एक न्यायालय ने बगीचे में संतरा तोड़कर खा रहे व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर देने के आरोपी को पांच वर्ष की सजा से दंडित किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार खरगोन के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने बगीचा मालिक डालूराम कुमरावत को तुषार नामक युवक को गोली मारकर घायल कर देने के आरोप में कल पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार तुषार 10 फरवरी 2020 को अपने साथियों के साथ खरगोन जिले के बरूड़ थाने के अंतर्गत डालूराम के बगीचे से संतरे तोड़कर खा रहा था। इसी दौरान डालूराम ने उन्हें भागते हुए देख लिया, और अपनी 12 बोर की बंदूक से फायर कर दिया, जिसके चलते तुषार घायल हो गया था।