भिण्ड, 02 दिसंबर (वार्ता): मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर जमीन हड़पने के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर तीन-तीन साल की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 में मेहगांव में छोटे लाल ने शिकायत दर्ज किया था कि उसके भाई राय सिंह ने जमीन हड़पने के लिए मेरी मृत्यु का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है। इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार अशोक गोबड़िया व राजस्व विभाग के तत्कालीन रीडर रामशरण यादव समेत मोरोली निवासी रायसिंह कुशवाह, उनकी पत्नी गुड्डी कुशवाह और गंगासिंह के खिलाफ मेहगांव पुलिस थाने में धोखाधड़ी के मामले में प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था।
जिला सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में कल तत्कालीन तहसीलदार अशोक गोबड़िया, राजस्व विभाग के रीडर रामशरण यादव सहित 5 लोगों के खिलाफ तीन-तीन साल की सजा से दंडित किया है।
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